संभल हिंसा मामला: शाही जामा मस्जिद अध्यक्ष ज़फ़र अली की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

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 संभल हिंसा मामले में शाही जामा मस्जिद अध्यक्ष ज़फ़र अली की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। अदालत ने 2 अप्रैल 2025 को नियमित जमानत पर सुनवाई तय की। पढ़ें पूरी खबर!

संभल: जिला अदालत ने गुरुवार को शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ज़फ़र अली की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 2 अप्रैल 2025 की तारीख तय की है।

सूत्र: Times of India

क्या है पूरा मामला?

संभल में 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क गई थी जब एक अदालत के आदेश पर मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा था।…

एसआईटी ने 4,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की

इस हिंसा की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने 159 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए और 4,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।…

ज़फ़र अली पर किन धाराओं में केस दर्ज हुआ?

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ज़फ़र अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है…

गिरफ्तारी और कानूनी लड़ाई

23 मार्च 2025 को पुलिस ने ज़फ़र अली को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की…

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आपकी राय?

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