नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर राहुल गांधी की नाराज़गी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक करे इंतज़ार

Spread the views

भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति को लेकर चयन समिति की बैठक हुई। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इस प्रक्रिया को टालने की मांग की। पढ़ें पूरी खबर।

नई दिल्ली: जैसा की अनुमान था की नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के आसार हैं। वैसा ही आज 17 फ़रवरी को देखने को मिला नियुक्ति समीति की मीटिंग मे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 19 फ़रवरी के बाद करने का आग्रह किया और कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नियुक्ति नहीं की जाए। लेकिन प्रधान मंत्री की अगुवाई वाली चयन समीति ने नेता विपक्ष के आग्रह को दरकिनार कर के देर शाम ज्ञानेश कुमार की नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति कर दी।

भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner CEC) की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। हालांकि, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो जल्दबाजी क्यों की जा रही है?

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नियुक्ति रोकने को कहा

बैठक में राहुल गांधी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और 19 फरवरी तक फैसला आ सकता है। उन्होंने कहा, “अगर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश (CJI) को हटाने के सरकारी कदम के खिलाफ आता है, तो क्या होगा?” इसी आधार पर उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकने की मांग की।

नए CEC की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति द्वारा सुझाए गए नाम को राष्ट्रपति की मंजूरी/ President’s Approvalके बाद भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। अब तक की परंपरा के अनुसार, सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को CEC के रूप में प्रमोट किया जाता है।

2023 के नए कानून के तहत पहली नियुक्ति

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य  चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 / Election Commissioners Act 2023के लागू होने के बाद यह पहली CEC नियुक्ति होगी। इस अधिनियम के तहत ही मार्च 2024 में एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया था।

 

Leave a Comment