संभल के चंदौसी में तय सीमा से अधिक तेज आवाज़ में अज़ान बजाने पर मस्जिद के इमाम पर केस दर्ज। पुलिस ने लाउडस्पीकर जब्त किया, जानिए पूरा मामला।
संभल (उत्तर प्रदेश): संभल ज़िला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब ताज़ा मामला चंदौसी तहसील के मोहल्ला पंजाबीयान का है, जहां एक मस्जिद में तय सीमा से अधिक तेज़ आवाज़ में अज़ान पढ़े जाने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इमाम पर केस दर्ज किया और लाउडस्पीकर जब्त कर लिया।
क्या है पूरा मामला?
शनिवार रात संभल जिले की चंदौसी तहसील में स्थित इस मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि यह Noise Pollution (ध्वनि प्रदूषण) के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। पुलिस का कहना है कि ध्वनि की सीमा तय नियमों से अधिक थी, जिसके चलते कार्रवाई जरूरी हो गई।
कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने इमाम हाफिज शकील शम्सी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 (सरकारी आदेश की अवहेलना) और धारा 270 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत दर्ज किया गया। लाउडस्पीकर जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
प्रशासन की सख्ती
प्रशासन पहले ही धार्मिक स्थलों पर ध्वनि सीमाओं को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी कर चुका है और कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया है। इससे पहले भी संभल की सदर तहसील के मोहल्ला कोट स्थित अनार वाली मस्जिद में इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है, जहां लाउडस्पीकर नियमों के उल्लंघन पर इमाम के खिलाफ केस दर्ज कर जुर्माना लगाया गया था। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
सूत्र:
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जनता की राय?
धार्मिक स्थलों पर ध्वनि नियंत्रण को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लाउडस्पीकर की आवाज़ सीमित होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं।
ये बहुत अच्छा है, यदि इस तरह के नियम सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से लागू किए जाएं। समस्या तब होती है जब इन कानूनों की आड़ में एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जाता है।