संभल की शाही जामा मस्जिद रंगाई-पुताई विवाद: ASI ने मांगा समय, 12 मार्च को होगी सुनवाई

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संभल: शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई विवाद मामले में आज भी अंतिम फैसला नहीं हो सका। अब अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि, रमजान माह को देखते हुए न्यायालय की कार्यवाही इस विवाद पर तेजी से चल रही है।

हिंदू पक्ष की आपत्ति, विवादित ढांचा लिखने की मांग

न्यायालय ने बीती 4 मार्च को हुई सुनवाई का संज्ञान लिया, जिसमें हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि इस इमारत को मस्जिद न कहकर विवादित ढांचा लिखा जाए।  न्यायालय ने ASI (Archaeological Survey of India) को स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

ASI का दावा: संरक्षित स्मारक का रंग खराब किया गया

संभल के मोहल्ला कोट स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर ASI ने आरोप लगाया कि मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई (renovation) करके संरक्षित स्मारक के मूल स्वरूप को बदल दिया है और ASI के निर्देशों का पालन नहीं किया गया

हाईकोर्ट का निर्देश: ASI को स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने को कहा

हाईकोर्ट ने ASI को निर्देश दिया कि वे अपने हलफनामे (affidavit) में स्पष्ट करें:

  • रंगाई-पुताई की जरूरत क्यों नहीं है?
  • संरक्षित स्मारक के रंग को किस तरह नुकसान हुआ है?

28 फरवरी को ASI की तीन सदस्यीय टीम ने किया था निरीक्षण

हाईकोर्ट के निर्देश पर 28 फरवरी को ASI की तीन सदस्यीय टीम ने मस्जिद का अंदरूनी और बाहरी निरीक्षण किया था। रिपोर्ट में पाया गया कि:

  • मस्जिद के अंदर टाइल्स और पत्थर लगाए गए हैं, जिससे इसका मूल स्वरूप बदल गया है।
  • 1 मार्च को हाईकोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी थी, लेकिन सफाई की अनुमति दे दी थी
  • रमजान को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कोई कड़ा आदेश नहीं दिया।

अगली सुनवाई 12 मार्च को

ASI ने नया हलफनामा दाखिल करने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च (बुधवार) को होगी। सवाल यह है कि क्या ASI अपने हलफनामे से कोर्ट को संतुष्ट कर पाएगी? 12 मार्च का इंतजार रहेगा।


पाठकों की राय जरूरी

इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐतिहासिक इमारतों की रंगाई-पुताई होनी चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं!


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