संभल में जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को लेकर विवाद, हिंदू समुदाय ने किया विरोध। ASI से मरम्मत कराने की मांग, मस्जिद कमेटी पर अवैध गतिविधियों के आरोप।
हिंदू समुदाय ने किया पैदल मार्च, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन (Hindu Community Protest)
संभल में जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करते हुए पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) ही किसी भी मरम्मत या रंगाई-पुताई का कार्य करे।
महाशिवरात्रि के अवसर पर सनातन सेवक संघ (Sambhal Hindu Organizations Protest) के नेतृत्व में हिंदू समुदाय के लोगों ने शंकर कॉलेज चौराहे से कोतवाली संभल तक पैदल मार्च किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने “यदि हुई रंगाई-पुताई, तो आगे भी होगी लड़ाई”, “ASI करें सफाई, यह कमेटी कौन है भाई”, “अयोध्या हुई हमारी, अब संभल की बारी है…”जैसे नारे लगाए।
मस्जिद कमेटी पर लगे गंभीर आरोप
हिंदू संगठनों का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद एक विवादित स्थल है और इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मस्जिद कमेटी अवैध रूप से रंगाई-पुताई के नाम पर ऐतिहासिक साक्ष्यों को मिटाना चाहती है ताकि न्यायालय के फैसले को प्रभावित किया जा सके।
विरोध प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा: “मस्जिद कमेटी फर्जी है और इसे कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।”,”कमेटी का प्रमुख जफर अली 24 नवंबर को हुए उपद्रव का मास्टरमाइंड भी यही था।”
ASI को सौंपा जाए मरम्मत कार्य: प्रदर्शनकारियों की मांग
विरोध जताने वालों का कहना है कि जामा मस्जिद का रखरखाव अब ASI के पास है,संभल मस्जिद पर विवाद है, (Sambhal Jama Masjid Controversy) इसलिए मस्जिद कमेटी को मरम्मत या रंगाई-पुताई का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने ASI से ही सभी मरम्मत कार्य कराने की मांग की और मस्जिद कमेटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील की।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रमुख लोग-इस प्रदर्शन में भाजपा पश्चिमी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल, नगर हिंदू सभा अध्यक्ष कमलकांत तिवारी, सौरभ गुप्ता मुखिया, सजन श्रीमाली, आलोक वाल्मीकि, मुकेश शर्मा, सतीश, राजकुमार, गोपीचंद, श्याम सिंह पंवार, सोनू, आदेश, प्रवेश, अमित पंवार सहित कई लोग शामिल रहे।
Sources: स्थानीय समाचार रिपोर्ट एवं प्रत्यक्षदर्शी बयान