संभल जामा मस्जिद विवाद: नमाज़ पर रोक की नई याचिका

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संभल जामा मस्जिद विवाद: नमाज़ रोकने की याचिका और नया मोड़

संभल जामा मस्जिद विवाद

संभल, 3 जुलाई, — संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद में नमाज़ रोकने को लेकर जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने अदालत से मांग की है कि जब तक तय नहीं हो जाता कि विवादित स्थल मस्जिद है या मंदिर, तब तक किसी एक पक्ष को धार्मिक गतिविधियाँ करने की इजाज़त न दी जाए।

क्या है याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता की मांग?

सिमरन गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि मस्जिद पर विवाद चल रहा है और स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यह हरिहर मंदिर है या मस्जिद। ऐसे में अगर एक पक्ष को नमाज़ पढ़ने दिया जा रहा है और दूसरा पक्ष पूजा नहीं कर सकता तो यह धार्मिक असंतुलन होगा। याचिका में मांग की गई है कि स्थल को सील कर दिया जाए और जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में रखा जाए। जब अदालत का अंतिम फैसला आ जाए तभी संबंधित पक्ष को नमाज़ या पूजा की अनुमति दी जाए।
अगली सुनवाई अब 21 जुलाई को होगी।

मुस्लिम पक्ष की दलील: क्या कहता है मुस्लिम समुदाय?

मुस्लिम पक्ष पहले ही यह कहता चला आ रहा है कि यह जगह करीब 350 साल पुरानी मस्जिद है। यहां कभी कोई मंदिर नहीं था। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ब्रिटिश काल में भी हिंदू पक्ष मुकदमा हार चुका है, इसलिए यह जगह विवादित नहीं मानी जानी चाहिए। उनका कहना है कि इस तरह की याचिकाएँ बेबुनियाद हैं और केवल माहौल बिगाड़ने के लिए दाखिल की जा रही हैं।

मस्जिद विवाद का इतिहास: कब-कब क्या हुआ?

  • 19 नवंबर को कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर था।
  • कोर्ट ने उसी दिन मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया।
  • सर्वे के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए।
  • 24 नवंबर को फिर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार युवकों की मौत और दर्जनों घायल हुए।
  • जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष ज़फर अहमद समेत 96 लोग जेल में हैं।
  • पुलिस ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को भी नामजद किया गया है।
  • अब तक 2500 से अधिक लोगों पर मुकदमा लिखा जा चुका है।

राजनीतिक बयानबाज़ी और नया मोड़

यह विवाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गर्म मुद्दा बन चुका है। कई राजनीतिक दल इस पर खुलकर बयान दे रहे हैं। अब देखना होगा कि अदालत का अंतिम फैसला किस पक्ष के हक़ में आता है।

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Source News: Aaj Tak, Dainik Bhaskar

Author: samachar24x7.online

आपकी राय

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